नई दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2025 नजदीक आ गई है। लाखों मतदाता अभी तक यह फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जिससे अफवाहें फैल रही हैं कि नाम कट जाएगा या जुर्माना लगेगा। चुनाव आयोग ने सारी शंकाओं को दूर कर दिया है। यहां साफ-साफ समझिए क्या होगा और क्या नहीं:

1. जुर्माना या पेनाल्टी बिल्कुल नहीं लगेगी

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR फॉर्म न भरने पर कोई कानूनी कार्रवाई, जुर्माना या पेनाल्टी नहीं होगी। घबराएं नहीं।

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2. 9 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

अगर आपने फॉर्म नहीं भरा और 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं दिखता, तो भी परेशान न हों।

3. जनवरी 2026 तक नाम जुड़वा सकते हैं

ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न दिखने पर आप क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड (जनवरी 2026 तक) में आसानी से नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए:

फॉर्म-6 ऑनलाइन (voters.eci.gov.in) या ऑफलाइन भरें।

जरूरी दस्तावेज जमा करें।

4. पुराने मतदाताओं पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं।

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अगर आप पहले से रजिस्टर्ड वोटर हैं और BLO आपसे संपर्क नहीं कर पाया या आप फॉर्म नहीं भर पाए, तो भी आपके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हां, वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आ सकता है, जिसका जवाब देना होगा।

5. फाइनल लिस्ट से नाम हटने का खतरा तभी

अगर आप 9 दिसंबर के बाद SIR या फॉर्म-6 भरते हैं, तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) जांच करेगा। आपको हियरिंग में हाजिर होना पड़ सकता है। अगर आप हाजिर नहीं होते या योग्यता साबित नहीं कर पाते, तो फाइनल लिस्ट (जनवरी 2026 में प्रकाशित) से नाम हटाया जा सकता है।

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6. सफल होने पर नया वोटर ID मिलेगा

योग्यता साबित होने पर आपका नाम जोड़ा जाएगा और नया EPIC (वोटर कार्ड) जारी होगा।।

ध्यान दें:

  • ये नियम सिर्फ पहले से रजिस्टर्ड (मौजूदा) मतदाताओं पर लागू हैं।
  • 18 साल पूरा कर चुके नए मतदाताओं के लिए प्रक्रिया अलग है, उन्हें अभी फॉर्म-6 भरना जरूरी है।

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