चंपावत :  जनपद चंपावत पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात तस्कर को PIT NDPS Act, 1988 के तहत निरुद्ध कर दिया है। पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई इस कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर जिला कारागार अल्मोड़ा भेज दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर जिले में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त अभ्यस्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना लोहाघाट के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा नशे के कारोबार में संलिप्त अभ्यस्त अपराधी अभिषेक ओली पुत्र रमेश चंद्र ओली, निवासी मीना बाजार लोहाघाट के खिलाफ PIT NDPS Act के तहत निरुद्धि की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव तैयार कर गृह सचिव उत्तराखंड शासन को भेजा गया था।

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प्रस्ताव पर विचार करते हुए उत्तराखंड शासन के गृह सचिव ने अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी अभिषेक ओली (उम्र 32 वर्ष) को तत्काल प्रभाव से निरुद्ध (Detain) करने के आदेश जारी किए। आदेश के अनुपालन में थाना लोहाघाट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला कारागार अल्मोड़ा में निरुद्ध कर दिया है।

क्या है PIT NDPS Act

PIT NDPS Act, 1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) एक विशेष कानून है, जिसका उद्देश्य नशीले और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाना है। इस अधिनियम के तहत प्रशासन को यह अधिकार प्राप्त है कि बार-बार नशा तस्करी में लिप्त पाए गए व्यक्तियों को भविष्य में अपराध रोकने के उद्देश्य से बिना मुकदमा चलाए भी निरुद्ध (Preventive Detention) किया जा सकता है।

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निरुद्धि की अवधि

  • प्रारंभिक निरुद्धि अवधि: अधिकतम 3 माह
  • समीक्षा के बाद अवधि बढ़ाई जा सकती है
  • कुल अधिकतम अवधि: 12 माह (1 वर्ष) तक

एसपी रेखा यादव की आमजन से अपील

एसपी रेखा यादव ने आमजन से अपील की है कि नशे के खिलाफ चल रही इस मुहिम में सहयोग करें और किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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