नंदानगर : वादी द्वारा दिनांक 22 जुलाई को थाना नंदानगर में तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री काफी समय से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। उपचार हेतु उसे जिला चिकित्सालय गोपेश्वर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा अल्ट्रासाउंड एवं अन्य जांच के उपरांत उसे लगभग 4 माह की गर्भवती बताया गया। इस संबंध में पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि राजेन्द्र लाल पुत्र सुरेन्द्र लाल, निवासी ग्राम मोख मल्ला, उम्र 21 वर्ष द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया गया।

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पीड़िता के बयान एवं प्राप्त तथ्यों के आधार पर थाना नंदानगर में मु0अ0सं0 15/2026 अंतर्गत धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 5(j)(2)/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार ने प्रकरण को  संवेदनशील मानते हुए थाना नंदानगर पुलिस को अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में थाना नंदानगर पुलिस द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर अभियुक्त राजेन्द्र लाल को कुरूड़ पुल से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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