कोटद्वार : एयरटेल कंपनी और उसके डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ एक ग्राहक द्वारा कंज्यूमर कोर्ट में डाले गए केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कुछ समय पहले कोटद्वार नगर के काशीरामपुर मल्ला गोविंद नगर निवासी ग्राहक अवनीश अग्निहोत्री द्वारा अपने एयरटेल कंपनी के दो सिम खराब हो जाने पर उनका डुप्लीकेट सिम बनवाने के लिए गंगादत्त जोशी मार्ग, भाई जी की सेल वाली पुरानी गली में स्थित एयरटेल ऑफिस में पहुंचकर सिम खरीदे गए।

जिसकी कीमत प्रति सिम 150 ली गई यानि दो सिम की 300 रुपए लिए गए। ये दोनों ही सिम एक्टिवेट होते ही दोनों पर एयरटेल कंपनी का मैसेज आता है कि आपका सिम एक्टिवेट हो गया है जिसका चार्ज आपसे 50 रुपए लिया गया है। यानी दोनों सिम पर मैसेज आने पर कुल 100 रुपए का भुगतान होना चाहिए था। ऐसे में ग्राहक अवनीश अग्निहोत्री ने अपनी तसल्ली के लिए इस संबंध में एयरटेल की वेबसाइट देखी जिसमें भी डुप्लीकेट/डमी सिम का चार्ज 50 रुपए ही दिखाया गया, फिर कस्टमर केयर पर बात करने पर उन्होंने भी सिम का मूल्य 50 रुपए ही बताया।

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जिसके बाद ग्राहक अगले ही दिन एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में जाकर अपने दोनों सिम का बिल मांगता है तो पहले तो स्टाफ ग्राहक से बोलता है कि बिल की क्या जरूरत है, बिल क्यों चाहिए। फिर भी बिल मांगने पर वो फोन पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर पवन माहेश्वरी से बात करते है और डिस्ट्रीब्यूटर अपने स्टाफ को बोलता है कि मेरी ग्राहक से बात कराओ, ग्राहक के बात करने पर डिस्ट्रीब्यूटर पवन माहेश्वरी ग्राहक को बोलते है क्या नाम है आपका, कहा रहते है और क्या करते हो…ऐसे सवालों पर ग्राहक ने कहा कि एयरटेल का ग्राहक हु और आपको पैसे दिए है इसलिए आप मुझे बिल दीजिए, इस बात पर डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि बिल लेने पर दोनों सिम के 100-100 रुपए और लगेंगे यानी कुल 200 रुपए और देने होंगे। इस बात पर ग्राहक ने 200 रुपए अतिरिक्त देकर बिल लिया और जिसका उसने शुरू से अब तक पूरा पेमेंट ऑनलाइन ही किया।

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जिसके बाद ग्राहक को 50 रुपए का सिम पहले 150 रुपए का दिया गया और बिल मांगने पर वही सिम 250 का पड़ा यानी 100 रुपए के दो सिम 500 रुपए में लेने पड़े। जिसके बाद कंपनी द्वारा भेजे गए 50 रुपए के मैसेज और पूरे ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीन शॉट लगाने के साथ ही बिल की फोटो कॉपी के साथ ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट पौड़ी में ये केस डाला। कुछ समय सुनवाई चली जिसमे सभी साक्ष्य देखे गए, इस मामले में एडवोकेट निषिद माहेश्वरी द्वारा कंज्यूमर कोर्ट में ग्राहक के पक्ष में बहस की गई और तब कल इस मामले में ये फैसला हुआ कि श्री सिद्धबली कम्युनिकेशन डिस्टीब्यूटर पवन माहेश्वरी द्वारा ग्राहक को अतिरिक्त लिए गए 400 रुपए लौटाने के साथ ही, अपने ग्राहक को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20,000 रुपए और उनके केस का खर्चा, वकील की फीस 10,000 भी देने होंगे।

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ये पूरा पैसा तय समयावधि में ही देना होगा। इस मामले में एडवोकेट निषिद माहेश्वरी ने बताया कि ग्राहक की जागरूकता के चलते इस तरह की लूट रुक सकती है इसलिए कोशिश करे कि ऐसे समय में ऑनलाइन पेमेंट ही करे और बिल भी जरूर ले, जिससे किसी भी समस्या के होने पर आप अपना पक्ष कोर्ट या विभाग के सामने मजबूती से रख सके।

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