शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षक का बॉंड किया निरस्त

गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले के एक इंटर कालेज में अतिथि शिक्षक द्वारा एक छात्रा से  छेडखानी करने तथा छात्र के साथ शोषण मामले में पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षक के अनुबंध को निरस्त कर दिया है।

दरअसल दशोली ब्लॉक के एक राजकीय इंटर कालेज में 12वीं की छात्रा से छेड़-छाड तथा सातवीं के छात्र के साथ शोषण का आरोप विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षक पर लगा है। अतिथि शिक्षक युनुस अंसारी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। राजनीति विज्ञान विषय के प्रवक्ता पद पर तैनात अतिथि शिक्षक के विरूद्ध पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज होने पर आरोपी शिक्षक का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीकांत पुरोहित ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा विभागीय नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए  प्रधानाचार्य द्वारा युनुस अंसारी का अतिथि शिक्षक के रूप में किया गया अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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