देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क निर्माण एवं पुनर्निर्माण, पेयजल, आवास, पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय हस्तांतरण तथा आपदा राहत से संबंधित महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए कुल 183.71 करोड़ rupe की धनराशि के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने आगामी श्री नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के तहत विधानसभा क्षेत्र थराली में नन्दप्रयाग–घाट–सुतोल–कनोल मोटर मार्ग (किमी 20 से 40) के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण के लिए 12.90 करोड़ रुपए  की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन दिया है।

जनपद चमोली में कर्णप्रयाग शाखा के अंतर्गत सोनला–देवली बगड़ जलापूर्ति योजना के लिए 6.55 करोड़ रुपए तथा जनपद देहरादून में पीली कोठी से बालावाला–गुलरघाटी एफआईसी तक 3 किमी मार्ग के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण एवं कस्तूरी चौक समशेरगढ़ होते हुए बालावाला क्रॉसिंग तक लगभग 2 किमी मार्ग के चौड़ीकरण/डामरीकरण (प्रथम चरण) के लिए 5.89 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।

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मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में पनचक्की–चौफुला–कठघरिया नहर कवरिंग के उपरांत मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु 11.15 करोड़, विधानसभा क्षेत्र एवं विकासखंड यमकेश्वर में पीपलकोटी से दुगड्डा तक सड़क के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण (प्रथम चरण) के लिए 32.52 करोड़, मरचूला–कूपी–भैरंगखाल (राज्य मार्ग संख्या 32) मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 5.11 करोड़ तथा जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में अभियोजन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु टाइप-द्वितीय के 02, टाइप-तृतीय के 20 एवं टाइप-चतुर्थ के 02 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 11.29 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार से प्राप्त द्वितीय किश्त के अंतर्गत जिला पंचायत हेतु 21.17 करोड़, क्षेत्र पंचायत हेतु 14.12 करोड़ तथा ग्राम पंचायतों हेतु 105.86 करोड़, कुल 141.15 करोड़ की धनराशि पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ में प्राकृतिक आपदा से मृत 09 व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1.00 लाख प्रति व्यक्ति की दर से कुल 9.00 लाख तथा प्राकृतिक आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 05 भवनों के स्वामियों को 3.00 लाख प्रति भवन की दर से कुल 15.00 लाख, इस प्रकार कुल 24.00 लाख की अतिरिक्त राहत राशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

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