कोटद्वार : बीती 18 अप्रैल को कोटद्वार निवासी वादी द्वारा कोतवाली कोटद्वार में एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र  दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा उसके घर में दुष्कर्म किया गया तथा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 91/26 धारा 65(1),78(1),137(2),351(2) BNS व ¾ पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

 

महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित गंभीर प्रकरण को अत्यंत संवेदनशीलता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी द्वारा मामले में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं ।

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निर्गत निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर एवं क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोटद्वार प्रदीप नेगी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में त्वरित गति से साक्ष्य संकलन एवं आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई। 

लगातार की गई सघन जांच, सुरागरसी एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गईं, जिनके आधार पर अभियुक्त मिलेश चौहान उर्फ आर्यन चौहान, निवासी नजीबमपुर, जनपद बिजनौर (उ0प्र0), की संलिप्तता की पुष्टि हुई। जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा। 

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नाम पता अभियुक्त

मिलेश चौहान उर्फ आर्यन चौहान (उम्र-21 वर्ष) पुत्र राजपाल सिंह, निवासी गांव नजीबमपुर पोस्ट आँफिस जलालाबाद थाना नजीबाबाद बिजनौर, उ0प्र0

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