नई दिल्ली। देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने लगा है। कई फास्ट फूड कॉर्नर और रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में “LPG चार्ज” या “गैस सप्लाई शुल्क” के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं। इस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

Department of Consumer Affairs India ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उपभोक्ताओं को आगाह किया है कि बिल में यदि “LPG Charges” के नाम पर कोई अतिरिक्त राशि जोड़ी गई हो तो सावधान रहें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं से केवल निर्धारित टैक्स ही लिया जा सकता है, इसके अलावा कोई भी छिपा हुआ शुल्क वसूलना अनुचित है।

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विभाग द्वारा साझा किए गए एक उदाहरण बिल में गैस सप्लाई इश्यू के नाम पर अतिरिक्त शुल्क जोड़े जाने का मामला भी सामने आया है। इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना गया है।

सरकार ने ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। उपभोक्ता बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए 1915 नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

इसके अलावा उपभोक्ता व्हाट्सऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। 8800001915 नंबर पर “Hi” भेजकर चैट के माध्यम से संबंधित विकल्प चुनते हुए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं को जागरूक रहना जरूरी है ताकि कोई भी व्यापारी गैस संकट का फायदा उठाकर मनमाने तरीके से अतिरिक्त शुल्क न वसूल सके। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

 
 

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